कोच्चि मॉल: केरल में एक चौंकाने वाली घटना घटी. बुर्का पहने एक युवक महिला शौचालय में घुस गया. यह घटना बुधवार को कोच्चि के एक मशहूर मॉल (Kochi Mall) में हुई. इस संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी इस प्रकार है. 23 वर्षीय ने कोच्चि में प्रसिद्ध लुलु मॉल का दौरा किया। वहां वह बुर्का पहनकर मॉल में महिलाओं के वॉशरूम में घुस गया और अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वॉशरूम के दरवाजे पर एक छिपा हुआ कैमरा लगा हुआ था. इसके बाद वह बाहर आया और वॉशरूम के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा हो गया. उसका व्यवहार संदिग्ध था और मॉल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से बुर्का और मोबाइल फोन जब्त कर हिरासत में ले लिया गया है. पता चला कि युवक इंफोपार्क की एक प्रमुख आईटी कंपनी में काम करता है। यहां तक कि उनके खिलाफ आईपीएस धारा 354 (सी), 419 और 66ई के तहत मामला दर्ज किया गया है. कलामसेरी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि इसके बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया और आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पता चला है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी ने पहले भी कहीं इस तरह की हरकत की है.को कोच्चि के एक मशहूर मॉल (Kochi Mall) में हुई. इस संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी इस प्रकार है. 23 वर्षीय ने कोच्चि में प्रसिद्ध लुलु मॉल का दौरा किया। वहां वह बुर्का पहनकर मॉल में महिलाओं के वॉशरूम में घुस गया और अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वॉशरूम के दरवाजे पर एक छिपा हुआ कैमरा लगा हुआ था. इसके बाद वह बाहर आया और वॉशरूम के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा हो गया. उसका व्यवहार संदिग्ध था और मॉल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से बुर्का और मोबाइल फोन जब्त कर हिरासत में ले लिया गया है. पता चला कि युवक इंफोपार्क की एक प्रमुख आईटी कंपनी में काम करता है। यहां तक कि उनके खिलाफ आईपीएस धारा 354 (सी), 419 और 66ई के तहत मामला दर्ज किया गया है. कलामसेरी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि इसके बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया और आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पता चला है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी ने पहले भी कहीं इस तरह की हरकत की है.