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अदालत के समक्ष किसी भी अपराधी की पहचान नहीं कर सका।
नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान आगजनी, हमले और डकैती के एक मामले में दो लोगों को बरी कर दिया है, यह कहते हुए कि आरोप "बिल्कुल साबित नहीं हुए।" अदालत सोनू, रणजीत सिंह, वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन पर 24 फरवरी, 2020 को दंगों के दौरान करावल नगर में ऑटो चालक को लूटने के अलावा एक ऑटोरिक्शा को जलाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था। .
जबकि मुकदमे के दौरान सोनू की मृत्यु हो गई, सिंह के खिलाफ कार्यवाही जनवरी 2021 में रद्द कर दी गई।
“मुझे लगता है कि मामले में लगाए गए आरोप बिल्कुल भी साबित नहीं हुए हैं। इसलिए, आरोपी वीरेंद्र और रोहित को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है, ”अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने 3 अगस्त को पारित एक आदेश में कहा।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता और ऑटो चालक मोनिश द्वारा बताई गई घटना "एक गैरकानूनी सभा के कारण हुई, जो सड़क पर थी और दंगे, हमले और आगजनी में शामिल थी।" दंगाई भीड़ के हिस्से के रूप में दोनों आरोपियों की पहचान के संबंध में, अदालत ने कहा कि चूंकि मोनिश भीड़ में से किसी को नहीं जानता था, न ही उसे उनके चेहरे याद थे, इसलिए वहअदालत के समक्ष किसी भी अपराधी की पहचान नहीं कर सका।
अदालत ने कहा, “इसलिए, भले ही यह निष्कर्ष निकाला जाए कि 24 फरवरी, 2020 को हुए दंगे के दौरान भीड़ कथित घटना के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी व्यक्ति इस घटना के लिए जिम्मेदार थे।”
करावल नगर पुलिस स्टेशन ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंगा, आगजनी और डकैती सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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Ritisha Jaiswal
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