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2020 दिल्ली की अदालत ने दंगे, आगजनी के लिए, 49 लोगों के खिलाफ ,आरोप तय किए
Ritisha Jaiswal
25 July 2023 8:09 AM GMT
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विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उत्तरदायी पाया
नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान मुख्य वजीराबाद रोड पर एक कार शोरूम में दंगा और आगजनी के लिए 49 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किए।
भीड़ ने फेयर डील मारुति शोरूम को क्षतिग्रस्त कर दिया था, कारों की खिड़कियों के शीशे तोड़ने के अलावा कुछ वाहनों में आग लगा दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने नवंबर में मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया। अदालत ने मोहम्मद आफताब नामक व्यक्ति को भी उसके खिलाफ ठोस सबूत के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया।
अदालत ने कहा, "चूंकि इस मामले की जांच में घटना के पीछे भीड़ में आरोपी मोहम्मद आफताब की पहचान का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उसे आरोपमुक्त किया जाता है।"
मामले में एक आरोपी सुलेमान सिद्दीकी उर्फ सलमान फरार है.
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुल 51 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था और अदालत ने उन्हें दंगा आदि के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उत्तरदायी पाया।
एएसजे प्रमाचला ने कहा: “मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला बनता है। वे तदनुसार मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।
"विकास और फेयर डील कार शोरूम के अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायत और बयान के मद्देनजर, यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों ने आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए घर में अतिक्रमण किया, जो आईपीसी की धारा 450 के तहत दंडनीय अपराध का मामला बनता है।"
उन्होंने आगे कहा: “प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा थे, जो मौके पर मौजूद थे और जो हिंसा भड़काने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के सामान्य उद्देश्य से हरकत में आए थे। उस सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में, उन्होंने फेयर डील शोरूम में आग लगा दी।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रत्येक आरोपी की पहचान किसी न किसी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा की गई है।
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Ritisha Jaiswal
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