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दो व्यक्तियों को 20 साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई.
बेरहामपुर/उमेरकोट: बेरहामपुर में एक विशेष पॉक्सो फास्ट ट्रैक अदालत ने तीन साल पहले एक परित्यक्त घर में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में शुक्रवार को दो व्यक्तियों को 20 साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई.
दोषियों में गंजाम जिले के गोलनथारा के फकीर दास (30) और नीलमणि दास (32) शामिल हैं। सरकारी वकील मोहन सिंगारी ने कहा कि जुलाई 2020 में, दो दोषियों ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया और उसे एक परित्यक्त घर में ले गए जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। लड़की के परिजनों के आधार पर गोलंथरा पुलिस ने मामला दर्ज कर फकीर और नीलमणि को गिरफ्तार कर लिया है.
अदालत ने प्रत्येक दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को गैंगरेप पीड़िता को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया गया था।
एक अलग मामले में, छत्रपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनोरंजन दास ने बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी छतरपुर का सुदर्शन महापात्रा है। उसने 2018 में एक महिला से दुष्कर्म किया था। सुदर्शन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
इसी तरह नबरंगपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषी चंदहांडी प्रखंड का संजीत गौड़ा है. नबरंगपुर डीएलएसए को बच्ची को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया।
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Triveni
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