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बालोद। गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम कोड़ेवा में 42 वर्षीय महिला को टोनही कहकर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मानसिंह व सेवती के खिलाफ अर्जुन्दा थाने में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4, 5 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार महिला ने आवेदन देकर शिकायत की थी कि जेठ मानसिंह व जेठानी सेवती बाई टोनही कहकर प्रताड़ित करते हैं। मामले की जांच के बाद प्रार्थी महिला, गवाह तेजराम साहू, हरिराम साहू, जागेश्वर साहू, बाबूलाल साहू सहित अन्य लोगों का बयान लिया गया। जिसमें टोनही कहकर प्रताड़ित करना सही पाया गया। महिला ने बताया कि मानसिंह व सेवती बाई ने पड़ोसियों व रिश्तेदारों के बीच टोनही कहकर बेटी पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया।
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