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नेशनल : नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) निवेशक अब 60 साल की उम्र तक इक्विटी में 75 फीसदी तक निवेश कर सकते हैं। इस हद तक पेंशन कोष नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने निवेश की सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले, 51 साल के बाद एसेट क्लास ई (इक्विटी) में एनपीएस सब्सक्राइबर्स का निवेश घटकर 2.5 फीसदी सालाना रह जाता था। और फिर निवेश को सरकारी प्रतिभूतियों में मोड़ दिया। इसी क्रम में पीएफआरडीए ने आयु सीमा 9 साल बढ़ाकर 60 साल कर दी है। एनपीएस-ऑल सिटिजन मॉडल के तहत सब्सक्राइबर किसी भी रजिस्टर्ड पेंशन फंड को चुन सकते हैं। वे इनमें सक्रिय रूप से निवेश कर सकते हैं।
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