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ग्रेटर बेंगलुरु के विकास के लिए नया कानून लागू

Riyaz Ansari
24 April 2025 11:12 PM IST

Karnataka कर्नाटक: राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून के तहत 'ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण' (GBA) की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में समन्वित विकास को सुनिश्चित करना है।

यह नया प्राधिकरण शहर के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाने, शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करने का काम करेगा। तेजी से बढ़ते बेंगलुरु महानगर क्षेत्र में ट्रैफिक, जल प्रबंधन, कचरा निपटान और अन्य शहरी समस्याओं के समाधान के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।

राज्य सरकार का मानना है कि इस प्राधिकरण के गठन से बेंगलुरु के विकास कार्यों में गति आएगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

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