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Mutual Consent Divorce: जानें क्या है आपसी सहमति से तलाक लेने की शर्तें
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Hindu Marriage Act Of 1955: हमारे देश में हिंदू विवाह एक धार्मिक और कानूनी प्रक्रिया है. ये Hindu Marriage Act Of 1955 के तहत आता है. अगर आप विवाह के रिश्ते से खुश नहीं है और अलग होना चाहते हैं, तो कानून आपको तलाक (Divorce ) के जरिए इसे समाप्त करने की अनुमति देता है. तलाक दो तरह से होते हैं एक पारस्परिक आपसी सहमति से तलाक (Mutual Divorce) और दूसरा एकतरफा तलाक की अर्जी लगाना (Contested Divorce) कहलाता है. आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में दोनो पक्ष यानि पति पत्नी पारस्परिक रूप से अलग होने और विवाह को खत्म करने का फैसला लेते हैं. आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13B के तहत एक प्रावधान दिया गया है. इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं जिन्हें दोनों पक्षों की ओर से पूरा किया जाना जरूरी है. जानते हैं तलाक कैसे फाइल कर सकते हैं. तलाक देने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं. आपसी सहमति से तलाक की पूरी प्रक्रिया क्या है?