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बना कानून! अब सेक्स के दौरान चुपके से हटाया कंडोम तो...

jantaserishta.com
11 Oct 2021 3:02 PM IST
बना कानून! अब सेक्स के दौरान चुपके से हटाया कंडोम तो...
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नई दिल्ली,: काफी कोशिशों और चर्चा के बाद आखिरकार अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेक्स से संबधित एक कड़ा कानून पारित कर दिया गया है. गवर्नर गेविन न्यूसम ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसमें पार्टनर की मौखिक सहमति लिए बिना सेक्स के दौरान कंडोम हटाना (Stealthing) अवैध घोषित करने की मांग की गई थी. इसके साथ ही कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्टील्थिंग को गैरकानूनी बना दिया गया है. इस कानून के तहत सेक्स वकर्स भी अपने उन ग्राहकों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगी जो सेक्स के दौरान सहमति के बिना कंडोम निकाल देते हैं.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कानून के लिए लंबे समय से लड़ाई करने वाली क्रिस्टीना गार्सिया ने विधानसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा, 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि स्टील्थिंग न केवल अनैतिक है, बल्कि अवैध भी है.' डेमोक्रेटिक असेंबली की गार्सिया 2017 से इस तरह के कानून पर जोर दे रही थीं. गार्सिया लगातार इसे अपराध करार देते हुए अपराधियों को जेल भेजने की मांग कर रही थीं. लंबे समय के संघर्ष के बाद आखिरकार अब गार्सिया के बिल को मंजूरी मिल गई है. इस कानून को बिना विरोध पारित कर दिया गया.
इस प्रस्ताव के अनुसार, बिना सहमति कंडोम निकालने वाले आरोपी पर सिविल कोड के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा. इसमें पीड़ित अपने हर्जाने के लिए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है लेकिन इसके आगे अपराधी को और किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती है. गार्सिया ने बीबीसी से कहा , 'मुझे अभी भी लगता है कि इस कानून को दंड संहिता में होना चाहिए. अगर कोई बिना सहमति के कंडोम हटाता है तो क्या ये बलात्कार या यौन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है?'
गार्सिया के मुताबिक स्टील्थिंग की वजह से महिलाओं में सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज और प्रेग्नेंसी का खतरा बना रहता है. हालांकि कानून पारित होने से पहले कुछ जानकार इस पर सवाल भी उठाते रहे हैं. इनका कहना है कि इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराने में कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं. जैसे कि पीड़ित को ये साबित करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है कि आरोपी ने सेक्स के दौरान जानबूझ कर कंडोम हटाया या फिर वो गलती से निकल गया.
गार्सिया के बिल का आकलन करने वाली समिति ने अपने विश्लेषण में स्टील्थिंग को निराशाजनक रूप से सामान्य बताया है. इसके लिए कई तरह की स्टडीज का हवाला भी दिया गया है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2019 की एक स्टडी में पाया गया कि 21 से 30 साल की 12% महिलाओं ने स्टील्थिंग का अनुभव किया. 2019 के ही एक अन्य स्टडी में पाया गया कि लगभग 10% पुरुषों ने बिना पार्टनर की सहमति के सेक्स के दौरान चुपके से कंडोम हटाया.
गार्सिया ने कहा, 'मुझे गर्व है कि कैलिफोर्निया देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्टील्थिंग को गैरकानूनी बना दिया गया है, लेकिन मैं अन्य राज्यों चुनौती दे रही हूं कि वो भी अपने राज्य में जल्द से जल्द इस तरह का कानून ले आएं. अभी ये एक राज्य में हुआ है और 49 जगहों पर इस गैर कानूनी घोषित करना बाकी है.'

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