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अगर अटका है आपका कोई सरकारी काम, तो इन तरीकों से मिलेगी मदद

SANTOSI TANDI
8 Sep 2023 7:10 AM GMT
अगर अटका है आपका कोई सरकारी काम, तो इन तरीकों से मिलेगी मदद
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तो इन तरीकों से मिलेगी मदद
हमारे देश में कोई सरकारी काम करवाना आसान नहीं होता है। एक के बाद एक भले ही आप कितने भी तरीके आजमा लें, लेकिन सरकारी काम को करवाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लग ही जाता है। कोई ना कोई कर्मचारी या किसी ना किसी ऑफिस में आपकी फाइल अटकी हुई ही नजर आती है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। हां, ऐसे भी ऑफिसेज हैं जहां कर्मचारी हाथो-हाथ आपका काम कर देते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए?
हम किसी भी प्राइवेट ऑफिस की शिकायत सरकार से करते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी ऑफिस के खिलाफ ही शिकायत करनी हो तो क्या किया जाए? इसके लिए भी सरकारी पोर्टल के साथ-साथ कानूनी नियम हैं। आज हम आपको दोनों के बारे में जानकारी देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नितिश बांका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लीगल प्रोसेस को समझाया है कि किस तरह से आप सीधे हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ अर्जी दे सकते हैं।
किस तरह से लीगली की जा सकती है सरकारी कर्मचारी या ऑफिस की शिकायत?
अगर आपके साथ कोई सरकारी कर्मचारी या फिर ऑफिसर आपके साथ गलत कर रहा है या फिर आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो आप लीगली सीधे हाई कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको पहले एक अन्य प्रोसेस फॉलो करना होगा।
सबसे पहले लिखें एक आधिकारिक लेटर: आपको सबसे पहले उस सरकारी ऑफिस को एक लेटर लिखना है जिसमें आपकी परेशानी का ठीक तरह से जिक्र होगा। इसके लिए आप किसी लीगल एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं। इसे लीगल भाषा में रेप्रेजेंटेशन कहा जाता है।
एक बार आपने लेटर भेज दिया उसके बाद आप कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं नहीं तो हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दी जा सकती है।
हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करनी है जिसे रिट पिटीशन (writ petition) कहा जाता है। यह एक आधिकारिक कानूनी ऑर्डर होता है जिसे सीधे हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। कुल पांच तरह की रिट पिटीशन होती हैं जिसमें हेबस कोर्पस (Habeas Corpus), मैंडामस (Mandamus), प्रोहिबिटिशन (Prohibition), सेसिटिओरारी (Certiorari) और क्युओ-वारंटो (Quo-Warranto) शामिल हैं। इनके बारे में विस्तार से आपको कोई लीगल एक्सपर्ट बताएगा और पिटिशन भी उसी के हिसाब से फाइल होगी।
आर्टिकल 226 आपको यह हक देता है कि किसी भी सरकारी ऑफिस या कर्मचारी द्वारा आपको परेशान किया जाता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट में इसकी अर्जी दे सकते हैं।
सरकारी ऑफिस या कर्मचारी के खिलाफ कैसे दर्ज करें ऑनलाइन शिकायत?
अगर आप लीगल रेमेडी नहीं लेना चाहते हैं और अभी के लिए सिर्फ शिकायत दर्ज करवा कर आप सरकारी काम का इंतजार करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है। एक बार शिकायत दर्ज करवाए जाने के बाद कमेटी आपकी शिकायत का रिव्यू करती है और उसके बाद उसका हल निकालती है। वैसे तो हर राज्य के लिए अलग से पोर्टल मौजूद है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पर देखें, तो services.india.gov.in पोर्टल पर जाकर आपकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
यहां आपको सर्विस से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी और दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आप रजिस्ट्रेशन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपको इसके प्रोसेस के बारे में पता है, तो सीधे नीचे दिए गए वेब ऐड्रेस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं।
डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीविएंसेज पर रजिस्ट्रेशन यहां से करवाएं-
यहां आपसे आपकी पहचान, स्टेट, जिला, जेंडर, ऐड्रेस आदि जरूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके बाद आप सीधे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहां नोडल पब्लिक ग्रीविएंस ऑफिसर की जानकारी भी दी होगी। आप यहां अपने द्वारा की गई शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, नोडल पब्लिक अथॉरिटी से अपील भी की जा सकती है।
हालांकि, किसी भी तरह की अपील से पहले आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए आप मोबाइल एप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप MyGrievance नाम से प्ले स्टोर पर मौजूद है।
अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका सरकारी काम लंबे समय से अटका हुआ है, तो किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेकर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनें।
अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हरजिंदगी से।
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