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टू-व्हीलर एम्बुलेंस पर सरकार की पहल: नए नियम प्रस्तावित
Tara Tandi
3 Aug 2026 4:40 PM IST

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नई दिल्ली: मुश्किल इलाकों में इमरजेंसी हेल्थकेयर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सोमवार को दो-पहिया रोड एम्बुलेंस के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा।
इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का मकसद ऐसे वाहनों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देना और उन्हें रेगुलेट करना है। ये वाहन ग्रामीण, दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में तेज़ी से मेडिकल मदद पहुँचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जहाँ आम एम्बुलेंस के लिए पहुँचना मुश्किल होता है।
प्रस्तावित नियमों का मकसद ऐसे वाहनों के लिए किसी खास रेगुलेटरी ढांचे की कमी को दूर करना है। मुश्किल रास्तों, संकरी सड़कों और आम एम्बुलेंस के लिए सीमित पहुँच वाले इलाकों में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस पहुँचाने के लिए इन्हें एक असरदार समाधान के तौर पर देखा जा रहा है।
मंत्रालय के अनुसार, दो-पहिया रोड एम्बुलेंस इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को काफी बेहतर बना सकती हैं और हेल्थकेयर तक 'लास्ट-माइल' पहुँच (यानी आखिरी छोर तक पहुँच) को आसान बना सकती हैं, खासकर ग्रामीण, दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में।
अभी, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के तहत इन वाहनों को अलग कैटेगरी के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। इस वजह से इनके डिज़ाइन, सुरक्षा फीचर्स, रजिस्ट्रेशन, टाइप अप्रूवल और फिटनेस जांच से जुड़े राष्ट्रीय स्तर पर तय मानक मौजूद नहीं हैं।
इस कमी को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने AIS-209 (Part 1):2026 को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। यह एक नया मानक है जो लाइफ-सपोर्ट वाली दो-पहिया रोड एम्बुलेंस के निर्माण और कामकाज से जुड़ी ज़रूरतों को तय करता है।
ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के तहत, 1 अक्टूबर 2027 या उसके बाद बनने वाली सभी L2-कैटेगरी की दो-पहिया रोड एम्बुलेंस को AIS-209 (Part 1):2026 के नियमों का पालन करना होगा।
ऐसे वाहनों पर लगी इमरजेंसी वॉर्निंग टॉप लाइट्स को भी उसी तारीख से तय मानकों को पूरा करना होगा।
प्रस्तावित नियम राज्य सरकारों को इन एम्बुलेंस के काम करने के इलाके तय करने की छूट देते हैं।
राज्यों को यह तय करने का अधिकार होगा कि स्थानीय ज़रूरतों और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर ऐसे वाहनों को कहाँ तैनात किया जा सकता है।
मंत्रालय ने दो-पहिया रोड एम्बुलेंस को ट्रांसपोर्ट वाहन मानने का प्रस्ताव भी दिया है।
नतीजतन, इनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेशन की ज़रूरतें अनिवार्य होंगी, और फिटनेस सर्टिफिकेट को हर दो साल में रिन्यू कराना होगा।
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