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क्या आप भी क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टोकरेंसी, विदेशी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं? या आपका प्लान फैमिली के साथ पहले इंटरनेशनल टूर पर जाने का या दुबई-सिंगापुर जैसे किसी देश में प्रॉपर्टी खरीदने का है, तो अब आपकी जेब पर ‘ज्यादा टैक्स’ का फटका लगने जा रहा है. पहले आरबीआई का एक नियम इस बढ़े टैक्स से राहत देता था, लेकिन अब ये नियम बदल गया है. हालांकि इससे सरकार का जबरदस्त फायदा होने जा रहा है, क्योंकि उसका एक खास मद में टैक्स कलेक्शन 300 प्रतिशत बढ़ने जा रहा है.
जी हां, एक जुलाई से आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) योजना के तहत विदेश में किए जाने वाले खर्च पर 5 प्रतिशत की दर से टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) कटता था. इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे सरकार का टीसीएस कलेक्शन 300 प्रतिशत बढ़ जाएगा.
आरबीआई ने एलआरएस को फरवरी 2004 में शुरू किया था. ये स्कीम भारतीयों को दूसरे देश में कुछ तरह के स्पेशल काम पर आसानी से पैसा खर्च करने या निवेश करने की छूट देती है. जैसे कि इस स्कीम के तहत कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख डॉलर की रकम रेमिटेंस के तौर पर भेज सकता है.
ये पैसा विदेश की यात्रा, बिजनेस ट्रिप, विदेश में नौकरी, इलाज, शिक्षा, डोनेशन या गिफ्ट, किसी करीबी रिश्तेदार की मदद या प्रॉपर्टी पर निवेश के लिए खर्च किया जा सकता है. सरकार ने इन खर्चों पर टीसीएस 1 अक्टूबर 2020 से लेना शुरू किया था, जिसकी दर में बदलाव होने जा रहा है. जानें 1 जुलाई से किस खर्च पर कितना कटेगा टैक्स…
अगर 7 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन आयकर की धारा 80E के तहत आने वाले किसी वित्तीय संस्थान से लिया है, तब टीसीएस की दर 0.5 प्रतिशत होगी.
7 लााख रुपये तक एजुकेशन के लिए भारत से विदेश भेजे जाने वाले रेमिटेंस पर टीसीएस की दर 5 प्रतिशत होगी.
मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 7 लाख रुपये तक रेमिटेंस भेजने पर 5 प्रतिशत टीसीएस कटेगा.
ट्रैवल और शिक्षा एवं मेडिकल से जुड़े अन्य 7 लाख रुपये तक के खर्च पर 5 प्रतिशत टीसीएस लगेगा.
विदेश में किसी भी तरह के डोनेशन पर अब 20 प्रतिशत टीसीएस कटेगा.
विदेश में शेयर, बॉन्ड या रीयल एस्टेट पर कोई भी खर्च करने पर 20 प्रतिशत टीसीएस कटेगा.
क्रेडिट या डेबिट कार्ड से 7 लाख रुपये तक का खर्च करने पर कोई टीसीएस नहीं होगा, इससे अधिक हर डेबिट और क्रेडिट खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस कटेगा.

Tara Tandi
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