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बच्चे को गोद लेने के लिए कुछ जाने जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल

Teja
12 March 2022 5:30 AM GMT
बच्चे को गोद लेने के लिए कुछ जाने जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल
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अपने देश में बच्चों को गोद लेने की प्रथा बढ़ती ही जा रही है. बच्चों को गोद लेने का मकसद या तो उन्हें नया जीवन देना है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | अपने देश में बच्चों को गोद लेने की प्रथा बढ़ती ही जा रही है. बच्चों को गोद लेने का मकसद या तो उन्हें नया जीवन देना है या कुछ ऐसे माता-पिता होते हैं जो बच्चा पैदा करने में असक्षम होते हैं. ऐसे में बता दें कि हमारे देश में बच्चों को अडॉप्ट करने के कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिनके बारे में लोगों को पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख उन्हीं नियम और कानून पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि भारत में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया क्या है. साथ ही बच्चे को गोद लेने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में भी जानेंगे. पढ़ते हैं

बच्चे को गोद लेने के लिए जरूरी कागजात
भावी दत्तक माता पिता की फोटो
बर्थ सर्टिफिकेट यानि जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्ड/ वोटर कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल/ टेलिफोन बिल
सैलरी स्लिप/ सरकार द्वारा जारी किया गय आय प्रमाण पत्र/ इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आप शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट
अगर आप तलाकशुदा है तो डिवोर्स से संबंधित कागजात
यदि आपके साथी यानि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र
चिकित्सा प्रमाण पत्र जो यह साबित करे कि आप किसी संक्रामक या घातक बीमारी से पीड़ित नहीं हैं.
कौन ले सकता है बच्चे को गोद?
भावी दत्तक माता पिता शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त होने चाहिए.
आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए.
उन्हें किसी भी प्रकार की जानलेवा बीमारी नहीं होनी चाहिए.
यदि कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहे तो वह किसी भी लिंग के बच्चे को बेहद आसानी से गोद ले सकती है
लेकिन पुरुष लड़की को गोद लेने का पात्र नहीं है
किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए माता-पिता दोनों की सहमति होनी जरूरी है.
किसी भी भावी दत्तक माता पिता को बच्चा गोद तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उनकी शादी को कम से कम 2 साल ना हो जाएं.
बच्चे और भावी दत्तक माता-पिता के बीच में कम से कम 25 वर्ष का आयु अंतर होना चाहिए.
बच्चे को गोद कैसे ले सकते हैं?
सबसे पहले माता पिता को CARINGS (www.cara.nic.in) वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा. ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन सिर्फ भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं.
अब आप एचएसआर यानी होम स्टडी रिपोर्ट और स्टेट के लिए अपने पसंदीदा एजेंसी का चुनाव करें.
अब आई डी पासवर्ड जनरेट करें.
रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर अपने डाक्यूमेंट्स को अपलोड करें.
अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा.
अब इसके बाद भावी दत्तक माता पिता की उपयोगिता का निर्धारण किया जाता है. अगर वह उपयुक्त नहीं पाए जाते तो भावी दत्तक माता पिता को कारण बता कर सूचना दे दी जाती है.

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