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Court: हत्या के आरोपी को मिली आर्थिक दंड समेत आजीवन कारावास

Sanjna Verma
30 July 2024 2:17 PM GMT
Court: हत्या के आरोपी को मिली आर्थिक दंड समेत आजीवन कारावास
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर चिराग भानु सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने रमेश पुत्र बलदेव राज निवासी गांव चनारडी, डाकघर भराड़ीघाट, तहसील अर्की व जिला सोलन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की जानकारी देते हुए जिला अधिवक्ता ने बताया कि 15 सितंबर 2018 को प्रभारी
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चौकी नम्होल को सूचना मिली कि ब्रह्मपुखर स्थित बीओ कार्यालय के प्रांगण में एक मृत व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसे शॉल से ढका हुआ था। मामले की जांच बरमाणा थाना प्रभारी सुभाष चंद ने की, जिसमें पाया गया कि मृतक दौलत राम पुत्र नोरता राम निवासी गांव काथला, डाकघर जयनगर, तहसील अर्की व जिला सोलन को 14-15 सितंबर 2018 की रात को चार आरोपियों रमेश कुमार, राजेंद्र उर्फ ​​राजू कुमार, राम पाल व महेंद्र सिंह ने पीटा था। जांच में पता चला कि इन चारों आरोपियों ने दौलत राम पर ट्रक का टायर फटने का आरोप लगाया था और ट्रक में 80-90 लीटर तेल भी कम था।
इसके बाद आरोपियों ने brahmapukhar की ओर स्थित कहलूर भोजनालय के पास लोहे की रॉड व लात-घूंसों से उसकी पिटाई की। इसके बाद उसे कार में डालकर तारकोल प्लांट दयोथ के पीछे ले गए और फिर से उसकी पिटाई की तथा उसके शव को नग्न अवस्था में वन खंड अधिकारी ब्रह्मपुखर के प्रांगण में फेंक दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ 3 दिसंबर 2018 को कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 46 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केवल रमेश को दोषी करार दिया, जबकि अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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