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बंद होंगे 2000 के नोट, क्या फिर से बनेंगे नोटबंदी जैसे हालात? जानिए इन्हें बदलने से जुड़ी सारी डिटेल्स
SANTOSI TANDI
5 Jun 2023 12:33 PM GMT
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बंद होंगे 2000 के नोट, क्या फिर से बनेंगे
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा कर दी है कि जल्द ही 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से चले जाएंगे। हालांकि, इनका लीगल टेंडर बरकरार रहेगा। लोग इसे नोटबंदी 2.0 कहकर पुकार रहे हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पर देखा हो, तो मीम्स से ट्विटर भर गया है। पर क्या इसे वाकई नोटबंदी कहा जा सकता है? आरबीआई ने अपने सर्कुलर में बताया है कि इन नोटों को एक्सचेंज करने की सुविधा सितंबर तक दी जाएगी। हालांकि, इसकी भी एक लिमिट है। एक बार में 20 हजार रुपये तक ही एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं। यह लिमिट आपके KYC के आधार पर भी तय हो सकती है जिसके लिए अलग प्रावधान है।
लोग 23 मई से लेकर सितंबर 30 तक नोट एक्सचेंज करवा पाएंगे।
आखिर क्यों बंद किया जा रहा है 2000 रुपये का नोट?
RBI का सर्कुलर इसके बारे में डिटेल्स देता है कि आखिर इन्हें क्यों बंद किया जा रहा है। इसके मुताबिक 2000 रुपये का नोट 2016 नवंबर में RBI एक्ट की धारा 24(1) के तहत लॉन्च किया गया था। यह उस वक्त की करेंसी की जरूरत को पूरा करने के लिए ही बाजार में उतारा गया था। उद्देश्य पूरा करने के बाद और 10 से लेकर 500 तक के नए नोट आने के बाद 2018-19 में 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया गया था। अधिकतर 2000 रुपये के नोट जो अभी सर्कुलेशन का हिस्सा हैं, वो मार्च 2017 के पहले ही लॉन्च किए गए थे। अब उन्होंने अपनी 4-5 साल की जिंदगी जी ली है।
यह देखा गया है कि 2000 रुपये के नोट ज्यादा प्रचलित नहीं हुए और लोग 500 रुपये के नोट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ऐसे में 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे हटा रहा है।
क्या है क्लीन नोट पॉलिसी?
यह RBI की एक पॉलिसी है जिसके तहत बैंक पब्लिक को अच्छी क्वालिटी के नोट उपलब्ध करवाता है। इसमें पुराने नोटों को एक्सचेंज करने और फटे हुए नोटों को रिसाइकल करने की भी पॉलिसी शामिल है। आप फटे हुए नोटों का क्या कर सकते हैं वो यहां पढ़ें।
क्या 2000 का नोट मार्केट से पूरी तरह से गायब हो जाएगा?
इसका एक सीधा सा जवाब है अभी नहीं। दरअसल, जितने नोट सर्कुलेशन में हैं वो लीगल टेंडर स्टेटस रखेंगे। पब्लिक 2000 रुपये का नोट खर्च भी कर सकती है और पेमेंट के तौर पर ले भी सकती है। हालांकि, RBI के मुताबिक इसे एक्सचेंज करवाने के लिए लोगों को प्रेरित जरूर कर रहा है। जो नोट आपके पास रखे हुए हैं उन्हें आप अपने नजदीकी बैंक में जमा करवा सकते हैं। बैंक नोट एक्सचेंज करने और अकाउंट में जमा करवाने की सुविधा सितंबर 2023 तक रहेगी। इसलिए इसे नोटबंदी जैसा बिल्कुल ना समझें।
क्या 30 सितंबर के बाद फालतू हो जाएंगे 2000 रुपये के नोट?
इसका जवाब जानने के लिए हमने सीए और जाने माने फाइनेंस इंफ्लुएंसर स्वराज जैन से बात की। उनका कहना है, "मान लीजिए अगर आप 30 सितंबर तक अपने 2000 रुपये के नोट बदलवा नहीं पाए, तो भी यह लीगल टेंडर रखेंगे। हालांकि, RBI लोगों से यही कहा रहा है कि इन्हें बदलवा लिया जाए। इसका कारण है इन नोटों को जल्द से जल्द सर्कुलेशन से बाहर करना। यह नोटबंदी जैसा बिल्कुल नहीं है इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रिंटिंग के इतने साल बाद लगभग 10.8 प्रतिशत नोट्स ही सर्कुलेशन का हिस्सा हैं।"
सीए स्वराज के मुताबिक RBI 1000 रुपये के नए नोट्स भी लॉन्च कर सकता है।
क्सचेंज?
हां, अगर बैंक अकाउंट होल्डर उपलब्ध नहीं है, तो उसकी जगह कोई और पैसे जमा करवा सकता है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि अकाउंट होल्डर ही 2000 के नोट एक्सचेंज करवाए। RBI ने यह साफतौर पर सर्कुलर में बताया है कि नॉन-अकाउंट होल्डर भी 20,000 रुपये तक किसी भी बैंक ब्रांच से एक्सचेंज करवा सकता है।
अगर किसी को 20,000 रुपये से ज्यादा की जरूरत है तो?
अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाने की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे में अगर आपको जरूरत हो, तो आप 2000 के नोट अपने अकाउंट में जमा करवा कर वहां से कैश निकाल सकते हैं। हां, नोट एक्सचेंज करवाने की जो लिमिट है उससे ज्यादा एक बार में नहीं होगा।
क्या नोट एक्सचेंज करवाने की कोई फीस है?
नहीं, कोई भी बैंक वाला आपसे नोट एक्सचेंज करवाने के बदले फीस नहीं ले सकता है। इतना ही नहीं, सीनियर सिटिजन्स, विकलांगों और सपोर्ट चाहने वाले लोगों के लिए बैंकों में सुविधा भी उपलब्ध होगी ताकि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो।
RBI and bank note policy
अगर बैंक नोट डिपॉजिट नहीं कर पाए, तो क्या होगा?
किसी को नोट डिपॉजिट करवाने में दिक्कत ना हो इसके लिए चार महीने का समय दिया गया है। कोई भी बैंक इस अवधि में नोट डिपॉजिट करने से मना नहीं कर सकता है।
इसे जरूर पढ़ें- ऐसे करें असली और नकली नोट की पहचान
अगर बैंक की शिकायत करनी हो तो?
अगर कोई बैंक आपको पैसे एक्सचेंज करवाने से मना कर रहा है, तो उसके खिलाफ सबसे पहले तो बैंक के कस्टमर केयर में ही शिकायत दर्ज करवाएं। अगर 30 दिनों के अंदर बैंक ने शिकायत का संज्ञान नहीं लिया, तो उनके खिलाफ cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास इन नोटों को एक्सचेंज करवाने की सुविधा है और ये नोट लीगल टेंडर भी रखेंगे।
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