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Ladakh : नुब्रा में तंबाकू युक्त माउथ फ्रेशनर ‘कूल लिप’ पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध

Kavita2
5 Jun 2026 3:01 PM IST
Ladakh : नुब्रा में तंबाकू युक्त माउथ फ्रेशनर ‘कूल लिप’ पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध
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Ladakh लद्दाख : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नुब्रा क्षेत्र में प्रशासन ने तंबाकू और निकोटिन युक्त माउथ फ्रेशनर ‘कूल लिप’ के भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

नुब्रा के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिग्मित राफ्तान ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि ‘कूल लिप’ आसानी से दुकानों में उपलब्ध था और इसे खासकर बच्चों के लिए सुलभ पाया गया, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुईं।

प्रशासन ने यह भी बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों में इस उत्पाद की उपलब्धता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। बच्चों और किशोरों में इसके उपयोग की आशंका को देखते हुए इसे प्रतिबंधित करना आवश्यक पाया गया।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू होगा और नुब्रा क्षेत्र में किसी भी दुकान, गोदाम या वितरण केंद्र पर ‘कूल लिप’ का भंडारण या बिक्री नहीं की जा सकेगी। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय प्रशासन ने कहा कि यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत उठाया गया है, ताकि युवाओं और स्कूली बच्चों को तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे माउथ फ्रेशनर उत्पाद नशे की आदत को बढ़ावा दे सकते हैं और कम उम्र में ही स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकते हैं। इसी वजह से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे उत्पादों पर रोक लगाने की मांग समय-समय पर उठती रही है।

नुब्रा प्रशासन के इस फैसले को स्थानीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे स्कूलों के आसपास के वातावरण को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

इस आदेश के बाद प्रशासन ने व्यापारियों और दुकानदारों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री से बचें, ताकि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।

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