Leh And Ladakh

हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच का आदेश

SHIDDHANT
17 Oct 2025 8:18 PM IST
हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच का आदेश
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Leh लेह। 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. पवन कोटवाल ने कहा कि भारत सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है, जो एक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश द्वारा संचालित की जाएगी।
डॉ. कोटवाल के अनुसार, यह न्यायिक जांच पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश डॉ. बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में होगी। जांच में प्रशासनिक सहायता एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदान करेंगे, जबकि न्यायिक सहायता वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि इस जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अध्ययन करना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
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