बिलासपुर bilaspur news। ढाई साल की बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म के साथ ही अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी एफटीएससी (पाक्सो अधिनियम) ने दुष्कर्म के आरोपित युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 500 रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। एफटीएससी ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि, अभियुक्त का कृत्य न केवल समाज पर बुरा प्रभाव डालता है बल्कि उस अवयस्क के मानसिक दशा पर भी बुरा प्रभाव छोड़ता है। bilaspur
chhattisgarh news मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी एफटीएससी (पाक्सो अधिनियम) के कोर्ट में हुई। अभियुक्त की तरफ से बचाव करते हुए अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि अभियुक्त 14 जनवरी 2023 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः अधिक दण्ड दिए जाने से ना केवल अभियुक्त का ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
अतः अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपित के अधिवक्ता की दलीलों और अनुरोध को खारिज करते हुए दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना ठोंका है। दुष्कर्म का आरोपित 14 जनवरी 2023 से जेल में बंद है। लिहाजा आगे भी सजा चलती रहेगी। chhattisgarh