पुराने मॉडल की बाइक को बिल्कुल नया बताकर बेचने पर उपभोक्ता फोरम ने डीलर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
केरल उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पुराने मॉडल की बाइक को नई बताकर ग्राहक को धोखा देने के आरोप में एक दोपहिया डीलर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नेदुम्बसेरी के मूल निवासी अरविंद ने शिकायत दर्ज कराई कि शोरूम डीलर ने उन्हें एक पुराना वाहन बेच दिया जो एक साल पहले निर्मित किया गया था और इसे एक नए मॉडल के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।
अरविंद ने 2018 मॉडल होंडा यूनिकॉर्न बाइक बुक की और नवीनतम मॉडल के लिए राशि का भुगतान किया। बाद में, जब डीलर ने उन्हें बाइक दी, तो अरविंद को एहसास हुआ कि उनका वाहन मूल रूप से 2017 में निर्मित किया गया था, लेकिन नए के रूप में बेचा गया था। आरसी की किताब से यह भी पता चला कि बाइक का निर्माण 2017 में किया गया था। यह महसूस करने के बाद कि डीलर ने उसे धोखा दिया है, अरविंद ने एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
उपभोक्ता पैनल ने इसकी विस्तार से जांच की और शिकायत को वास्तविक पाया और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने डीलरशिप को अरविंद को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने अरविंद को उसकी बाइक डीलर को लौटाने का भी आदेश दिया।
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