Jharkhand : दीपक हत्याकांड मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

रांची : अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने दीपक हत्याकांड मामले में सजा सुनाई है. अदालत ने सुनवाई करते हुए शिवा सहिस, उसकी पत्नी रीता देवी और भाई बिरजू सहिस को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. क्या था …
रांची : अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने दीपक हत्याकांड मामले में सजा सुनाई है. अदालत ने सुनवाई करते हुए शिवा सहिस, उसकी पत्नी रीता देवी और भाई बिरजू सहिस को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
क्या था पूरा मामला
बता दें कि तीनों आरोपियों ने दीपक मिस्त्री को मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इलाज के दौरान दीपक की छह जनवरी 2016 को मौत हो गई थी. गोंदा थाना में हेमंती देवी ने हत्या के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जानकारी के अनुसार शिवा व बिरजू ने हेमंती देवी की पुत्री से छेड़छाड़ की थी. जिसकी शिकायत करने गए दीपक पर पूरे परिवार ने मिलकर हमला कर दिया था. मामले में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों का बयान दर्ज किया था. अदालत ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर सजा सुनाई है.
