झारखंड

Jharkhand : अबुआ आवास के लिए खारिज हो रहे है आवेदकों के आवेदन, जानें किन आधार पर चयन हो रहा

9 Jan 2024 2:50 AM GMT
Jharkhand : अबुआ आवास के लिए खारिज हो रहे है आवेदकों के आवेदन, जानें किन आधार पर चयन हो रहा
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रांची : राज्‍य सरकार अबुआ आवास योजना के तहत उन लोगों 3 कमरों वाला मकान प्रदान कर रही हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. लकिन अब इस योजना को लेकर कई पंचायतों आरोप-प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है. ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि इस योजना के जरिए लगभग 49 हजार लोगों ने अपना …

रांची : राज्‍य सरकार अबुआ आवास योजना के तहत उन लोगों 3 कमरों वाला मकान प्रदान कर रही हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. लकिन अब इस योजना को लेकर कई पंचायतों आरोप-प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है. ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि इस योजना के जरिए लगभग 49 हजार लोगों ने अपना आवेदन जमा किया था. अब आप सोच रहे होंगे इसमें विवाद होने वाली कौन सी बात है, दरअसल हुआ युकी पंचायत लेवल पर मुखिया के अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा सत्यापन के बाद करीब 29 हजार लाभुकों को अपात्र घोषित कर दिया गया. इससे जिले के हर पंचायत में भारी विवाद खड़ा हो गया है.

काफी मात्रा में आवेदन खारिज किए गए
बता दें, पहले ग्रामीण लेवल पर पीएम आवास के लिए केवल 1.30 लाख रुपये दिये जाते थे, लेकिन अब राज्य योजना के द्वारा यह अमाउंट बढ़ाकर 2 लाख हो गया है. इस वजह से अपने फायदे के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. वहीं, अब जिला स्तर पर केवल 4500 आवासों का लक्ष्य दिया गया है. ऐसे में लाभ के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची तैयार हो जायेगी.

बता दें, 3 साल में करीब 15 हजार लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं इधर, भारी मात्रा में आवेदन अस्वीकृत होने से आवेदकों द्वारा मुखिया और टीम पर गंभीर सवाल उठाये जा रहे है. उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह चयन प्रक्रिया में पक्षपात कर रहे है.

राशि 4 किश्तों में दी जायेगी
अबुआ (Abua Awas) का मकान स्वीकृत होने के बाद रु. 15 फीसदी की पहली किस्त 2 लाख रुपये दी जाएगी. लिंटन लेवल तक निर्माण के बाद 25 % राशि, छत की ढलाई पर 50 % राशि व बचे हुए 10 % राशि मकान पूरा होने के बाद दी जायेगी.

पुनः जान ले चयन का आधार
बता दे, इस योजना के तहत उन लोगों को घर उपलब्द कराया जाएगा जिनके घर मिट्टी के बने हो, या फिर बेघर एवं निराश्रित परिवार, कमजोर जजा समूह के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया और आवास योजना से वंचित परिवार. ऐसे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है.

यह लोग नहीं उठा सकते इस योजना का लाभ
बता दे, अबुआ आवास योजना के तहत वह परिवार जिनके पक्के मकान हैं, और जिन परिवार ने 1990 के उपरांत आवास योजना का लाभ लिया हो, वैसे परिवार (सदस्य) जो सरकारी नौकरी करता हो व सदस्य जन प्रतिनिधि हो, घर का कोई सदस्य आयकर दाता हो, परिवार में रेफ्रिजरेटर हो, और जिनकी एक एकड़ सिंचित भूमि हो. जो इन सबसे परिपूर्ण हो वह इस योजना के लिए अप्लाई ना करें.

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