झारखंड

हाईकोर्ट ने साहिबगंज में अवैध खनन की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी 

20 Jan 2024 5:04 AM GMT
हाईकोर्ट ने साहिबगंज में अवैध खनन की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी 
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रांची: हाल के एक घटनाक्रम में, उच्च न्यायालय ने साहिबगंज जिले के लेमन माउंटेन में कथित अवैध खनन गतिविधियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच पर स्थगन आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका दायर करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. राज्य सरकार की अपील के बाद जस्टिस राजेश …

रांची: हाल के एक घटनाक्रम में, उच्च न्यायालय ने साहिबगंज जिले के लेमन माउंटेन में कथित अवैध खनन गतिविधियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच पर स्थगन आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका दायर करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. राज्य सरकार की अपील के बाद जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने जांच पर रोक लगा दी है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) अनिल कुमार ने सीबीआई की ओर से बहस की।

जांच में सीबीआई की भागीदारी नवंबर 2023 से शुरू हुई, जिसमें डीएसपी कृष्ण कुमार सिंह जांच का नेतृत्व कर रहे थे। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में बरहेट विधायक प्रतिनिधि और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा, व्यवसायी विष्णु कुमार यादव, पवित्र कुमार यादव, साहिबगंज जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजेश यादव को शामिल किया गया है। संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, संजय यादव, सुवेश मंडल व अन्य।
सीबीआई का मामला विजय हांसदा द्वारा साहिबगंज के मुफस्सिल थाने में दर्ज करायी गयी शिकायत और विजय हांसदा द्वारा साहिबगंज के एसटी-एससी थाने में दर्ज मामले 6/22 से शुरू हुआ है. आरोपी व्यक्तियों पर झारखंड खान और खनिज अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और एसटी-एससी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई जांच को रोकने का उच्च न्यायालय का निर्णय इस चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है।

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