धनबाद: धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने धनबाद नगर निगम से जवाब मांगा है. नगर निगम को यह बताने को कहा गया है कि प्रदूषण रोकने के लिए निगम ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है.
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने को ग्रामीण ता मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को 11 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान धनबाद नगर निगम के अधिवक्ता हाजिर हुए. उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया. अदालत ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. वहीं, प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसके लिए निगम को कई बार पत्र लिखा गया. लेकिन, निगम ने कोई कदम नहीं उठाए. इसलिए, निगम को प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए. पिछली सुनवाई में अदालत ने नगर निगम को प्रतिवादी बनाया था और जवाब मांगा था.
याचिका में कहा- तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण
याचिका में कहा गया है कि धनबाद में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है. बीसीसीएल की ओर से बताया गया कि कोयले की ढुलाई ढक कर की जा रही है. पानी का छिड़काव लगातार होता है. साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाता है. समय- समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है.