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उमर अब्दुल्ला-पायल अब्दुल्ला तलाक मामला: दिल्ली HC ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम की याचिका खारिज की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक लेने से इनकार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 अगस्त 2016 को क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने 2013 में याचिका दायर की थी.
उनकी शादी सितंबर 1994 में हुई लेकिन 2009 से वे अलग रह रहे हैं। दंपति के दो बेटे हैं।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और विकास महाजन की खंडपीठ ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखा और इसे चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी।
अपील को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि उसे तलाक देने से इनकार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं मिली।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला द्वारा पायल के खिलाफ क्रूरता के आरोप अस्पष्ट हैं।
पीठ ने आगे कहा कि अपीलकर्ता पायल अब्दुल्ला द्वारा क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रही, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।
उच्च न्यायालय ने अपील को निराधार पाते हुए खारिज कर दिया।
फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह क्रूरता या परित्याग के दावों को साबित करने में विफल रहे।