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जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में नए औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के इच्छुक निजी उद्यमों को कई लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपनी औद्योगिक विकास नीति में संशोधन किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति (पीआईईडीपी), 2021-30 में संशोधन को गुरुवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा …
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में नए औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के इच्छुक निजी उद्यमों को कई लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपनी औद्योगिक विकास नीति में संशोधन किया है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति (पीआईईडीपी), 2021-30 में संशोधन को गुरुवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद (एसी) ने मंजूरी दे दी।
संशोधित नीति के अनुसार, निजी डेवलपर्स और आगामी औद्योगिक समूहों को भूमि खरीद पर स्टांप शुल्क की 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति, भूमि उपयोग शुल्क में परिवर्तन और पंजीकरण शुल्क जैसे लाभ मिलेंगे।
यह सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक संपदा (आईई) में भूमि आवंटित इकाई धारकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन की तुलना में वास्तविक निजी डेवलपर्स और ऐसी संपत्तियों में आगामी इकाई धारकों को एक समान अवसर प्रदान करने जा रहा है। इसके अलावा, इससे जम्मू-कश्मीर में कारोबारी माहौल में सुधार होगा।
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