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जम्मू प्रशासन एनडीपीएस दोषियों के संपत्ति स्रोत सत्यापन के लिए नोटिस
जम्मू: जम्मू प्रशासन ‘स्वापक औषिध और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम’ (एनडीपीएस) के तहत दोषी पाए गए लोगों की संपत्तियों के सत्यापन के लिए नोटिस जारी करेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।इस कदम को जम्मू में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने की दिशा में निर्णायक बताया जा रहा है।
‘नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (एनसीओआरडी) के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी सचिन कुमार वैश्य द्वारा उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) को ये निर्देश जारी किए गए।
वैश्य ने कहा कि एसडीएम को एनडीपीएस के तहत दोषी लोगांे की संपत्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए।बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और अतिरिक्त उपायुक्त (एलओ) अनसूया जामवाल, एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जिला मजिस्ट्रेट ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को रोकने के लिए रणनीतिक उपायों पर चर्चा की और जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के केंद्रों की पहचान के महत्व पर जोर दिया।
एसडीएम को नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए गहन आकलन करने का काम सौंपा गया था।वैश्य ने अग्रसक्रिय रुख की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और एसडीएम से अपने अधिकार क्षेत्र में नियमित बैठकें करने का आग्रह किया।
अनुसार उन्होंने कहा, ‘मादक पदार्थों के खिलाफ हमारी लड़ाई में निरंतर निगरानी महत्वपूर्ण है। नियमित बैठकें निरंतर और समन्वित प्रयास सुनिश्चित करेंगी।’उन्होंने नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक व्यापक दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।