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जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को एक वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को दो लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। अधिकारी पर आरोप है कि उसने राजौरी जिले में हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाए जाने में मदद करने के बदले रिश्वत की मांग की थी।
अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) राज कुमार गोयल ने वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एजाज-उल-हसन को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया।आदेश में आरोप लगाया गया है कि थानामंडी में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में तैनात एजाज-उल-हसन ने रिश्वत के रूप में कोटरंका के मौलवी मुश्ताक अहमद से दो लाख रुपये लिए।
आरोप के मुताबिक, सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) मोहम्मद शबीर, रीडर (मामले की जांच से जुड़े) के साथ मिलकर हसन ने 2014 में दर्ज हत्या के एक मामले में अहमद को आरोपी नहीं बनने में मदद की।
गृह विभाग द्वारा अधिकारी के खिलाफ आरोप तय किए गए और सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें दोषी ठहराया और सेवाओं से उनकी बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी।