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फर्जी गन लाइसेंस घोटाले में कोर्ट ने डीसी के खिलाफ आरोप तय किए
विशेष न्यायाधीश सीबीआई बाला ज्योति ने आज फर्जी बंदूक लाइसेंस घोटाले में तत्कालीन डीसी डोडा फारूक खान के खिलाफ आरोप तय किए।अभियोजन पक्ष के अनुसार, फारूक अहमद खान ने डोडा के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी तैनाती के दौरान 01.06.2010 और 24.04.2013 तक 12,000 से अधिक लाइसेंस जारी किए और 15 मामलों में से …
विशेष न्यायाधीश सीबीआई बाला ज्योति ने आज फर्जी बंदूक लाइसेंस घोटाले में तत्कालीन डीसी डोडा फारूक खान के खिलाफ आरोप तय किए।अभियोजन पक्ष के अनुसार, फारूक अहमद खान ने डोडा के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी तैनाती के दौरान 01.06.2010 और 24.04.2013 तक 12,000 से अधिक लाइसेंस जारी किए और 15 मामलों में से चार में उनके और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं।
इसी तरह, मेसर्स नव दुर्गा गन हाउस के आरोपी परमोध कुमार शर्मा, जिन्हें आरोप पत्र में फंसाया गया है, एक प्रमुख साजिशकर्ता प्रतीत होता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुख्य साजिशकर्ता ने वर्ष 2013 में शिलांग में सीआरपीएफ के तत्कालीन सहायक कमांडेंट एलडी उमेश की यूनिट का दौरा किया, उन्हें आवेदन पत्र प्रदान किया और उन्हें पिछली तारीख में इसे दाखिल करने के लिए कहा। अंत में, परमोध कुमार शर्मा ने हथियार लाइसेंस जारी करने के लिए अवैध परितोष के रूप में 7000 रुपये दिए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 120-बी के साथ धारा 420 आरपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध किया गया है, इसलिए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाता है।"