बीबीएन। प्रदेश सरकार ने कामर्शियल वाहनोंं को बड़ी राहत दी है। दरअसल जिन कामर्शियल वाहन संचालकों ने बकाया पैसेंजर व गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया था, वह अब 31 मार्च तक टैक्स जमा करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दी गई इस मोहलत का प्रदेश भर के हजारों कामर्शियल वाहन संचालकों इससे लाभान्वित होंगे। अकेले …
बीबीएन। प्रदेश सरकार ने कामर्शियल वाहनोंं को बड़ी राहत दी है। दरअसल जिन कामर्शियल वाहन संचालकों ने बकाया पैसेंजर व गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया था, वह अब 31 मार्च तक टैक्स जमा करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दी गई इस मोहलत का प्रदेश भर के हजारों कामर्शियल वाहन संचालकों इससे लाभान्वित होंगे। अकेले बीबीएन क्षेत्र में हजारों कामर्शियल वाहन संचालकों को इसका फायदा मिलेगा। अब यह संचालक बकाया टैक्स दस फीसदी पनैल्टी के साथ आरटीओ व संबंधित आरएलए में जमा करवा सकते है। इसके लिए अब राज्य कर एवं आबकारी विभाग से भी कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने पीजीटी को अब स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) में बदल दिया है, जो कामर्शियल वाहन आरएलए व आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत है वह अब अपना बकाया पैंसेजर गुड्स टैक्स इन कार्यालयों में जमा करवा सकते है। पहले सरकार ने इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी, लेकिन कुछ वाहन चालकों ने अभी भी इसे जमा नहीं करवा सके थे, ऐसे में मांग उठी तो इन कामर्शियल वाहन संचालकों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने इसकी अवधि बढ़ा कर 31 मार्च तक कर दी।
आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि जो आपरेटर अपने कामर्शियल वाहनों के बकाया पैसेंजर गुड्स टैक्स की अस्समेंट नहीं करवा पाए थे उन्हें प्रदेश सरकार ने दस फीसदी ब्याज के साथ जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था। इसके बावजूद कई कामर्शियल व्हीकल आपरेटर पेसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा नहीं करवा सके। अब प्रदेश सरकार ने अंतिम मौका देते हुए पीजीटी की अदायगी के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दी है।
काबिलेजिक्र है कि पहले छह टायर वाले ट्रक पर छह हजार रुपए टैक्स था उसके बाद 18 फीसदी ब्याज व पेनल्टी अलग से थी। इस तरह दस टायर वाले ट्रक पर एसआरटी 10 हजार व 18 फीसदी ब्याज व पेनल्टी अलग से देनी पड़ रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने राहत देते हुए 31 दिसंब दस फीसदी ब्याज के साथ जमा करवाने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई ट्रांसपोर्टर टैक्स जमा नहीं करवा सके। अकेले नालागढ़ क्षेत्र की बात करें तो यहां आरटीओ कार्यालय में अभी भी 1800 आपरेटरों ने गुड्स टैक्स की अदायगी नहीं की है। इसके अलावा आरएलए नालागढ़ में भी सैकड़ों ऐसे वाहन है, जिन्होंने यह गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया है उन्हें भी सरकार ने अंतिम मौका दिया है।