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सभी निर्माण गतिविधियों के लिए मंजूरी जरूरी है : डीसी
हिमाचल प्रदेश : चंबा के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने भरमौर प्रशासन के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए) की सीमा में निर्माण गतिविधियां एचपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएं।
डीसी ने शनिवार को चंबा जिले के भरमौर जनजातीय उपमंडल के मुख्यालय में आयोजित एसएडीए की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए।
डीसी ने अधिकारियों से कहा कि सभी भवन निर्माण की विकास योजनाओं को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनुमोदित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के प्रावधानों के कार्यान्वयन से पवित्र आदिवासी टाउनशिप में बेतरतीब निर्माण पर रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी।
इसके अलावा, सुनियोजित निर्माण ऐसे पहाड़ी शहर में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में भी सक्षम साबित होंगे, डीसी ने कहा।
पुराने बस स्टैंड भरमौर के समीप निर्मित पार्किंग के संबंध में डीसी ने संबंधित अधिकारियों को शुल्क आधारित व्यवस्था शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साडा की ओर से पुराने बस स्टैंड से हेलीपैड और भरमाणी माता मंदिर मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
एसएडीए के तहत निर्मित विभिन्न परिसरों से आय उत्पन्न करने और वर्तमान में सुलभ इंटरनेशनल द्वारा की जा रही सफाई व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गई।