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न्यूगल नदी में सीवेज डंप करने वाले टैंकर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू
हिमाचल प्रदेश : सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग (आईपीएच) ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जो टैंकरों से सीवेज को न्यूगल नदी में गिरा रहे थे, जो पीने के पानी का एक स्रोत है। द ट्रिब्यून ने रविवार को इन स्तंभों में इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए, आईपीएच विभाग के कार्यकारी अभियंता, अनिल वर्मा ने कहा कि विभाग ने दोषियों की पहचान कर ली है और आईपीसी और पीसीबी दोनों कानूनों के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इससे निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी न्यूगल और अन्य नदियों के पानी को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पालमपुर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं।
वर्मा ने कहा कि आईपीएच विभाग द्वारा ऐसे सीवेज टैंकरों के मालिकों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्हें वाहनों की आवाजाही की लॉग बुक और सीवेज के निपटान के बारे में विवरण रखना होगा। इसके अलावा उन्हें तुरंत प्रभाव से एसडीएम और आईपीएच विभाग के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।