जस्टिस संचिता के आदेश के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने दो साल पुराने सड़क दुर्घटना मामले में सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। यह दुर्घटना, जिसमें दो वाहनों की टक्कर शामिल थी, 29 नवंबर, 2021 को सेक्टर 42 के पास गोल्फ कोर्स रोड पर हुई।
पुलिस ने दूसरी कार के मालिक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय एक कार के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद कोर्ट ने मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
एफआईआर दिल्ली के अनुपम गार्डन निवासी पार्थ सारथी अहलावत की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। कोर्ट में दायर याचिका में उनके वकील ने कहा कि हादसे वाले दिन ड्राइवर सुबह करीब 4.45 बजे गुरुग्राम से दिल्ली जा रहा था, तभी सेक्टर 42/47 चौक पार करते समय दूसरी कार के ड्राइवर ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की. उसकी कार बहुत तेज़ थी.
अहलावत ने ब्रेक लगाया, लेकिन कारें टकरा गईं। बयान में कहा गया है कि परिणामस्वरूप, अहलावत को सीने में चोट लगी और उनका वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया।
अहलावत की याचिका के जवाब में कोर्ट ने दूसरी कार के ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।