एनजीटी ने राज्य पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया
हरियाणा : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उसके आदेशों को गंभीरता से नहीं लेने और अरावली में अवैध खनन पर रिपोर्ट पेश करने में विफल रहने के लिए हरियाणा सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। स्थगन अनुरोध के जवाब में, ट्रिब्यूनल ने राज्य को मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय भी दिया।
इससे पहले एनजीटी ने मामले में एक संयुक्त समिति गठित कर तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी. 28 अगस्त, 2022 की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, यह नोट किया गया कि अवैध खनन और इसके प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
29 अगस्त, 2022 को एनजीटी ने आगे की कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए। जब इसे दायर किया गया, तो एनजीटी ने 5 जनवरी के एक आदेश में, एक आकस्मिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में संयुक्त समिति के आचरण पर गंभीर अस्वीकृति व्यक्त की।
बाद की सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा सका। एनजीटी ने 8 फरवरी को कहा, “संसाधनों की कमी की दलील राज्य के अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्यों के अनुपालन के लिए एक खराब विकल्प है।”
इसने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने, उपचारात्मक उपाय करने और एक महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामला 22 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध किया गया था। ताजा रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने कहा कि इसमें कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि संबंधित अधिकारियों ने मात्रात्मक रूप से अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्रवाई की है।
बाद में इसने अधिकारियों को मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए और तीन महीने का समय दिया। एनजीटी ने कहा, “अगली रिपोर्ट में अरावली जिलों-फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह- में पहले से ही हुई पर्यावरणीय क्षति के आकलन और उनके कायाकल्प और बहाली पर स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए।”
हालाँकि, राज्य सरकार ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ट्रिब्यूनल ने 30 नवंबर को कहा, “…रिपोर्ट राज्य अधिकारियों द्वारा तीन महीने के भीतर दायर की जानी थी, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और मामला आज सूचीबद्ध है।”
स्थगन की मांग करते हुए पत्र पर्यावरण अभियंता, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विशेष सचिव-सह-निदेशक, पर्यावरण विभाग के हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत किए गए थे।
एनजीटी ने कहा, “ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों की उपरोक्त श्रृंखला स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य अधिकारी उसके आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में आज भी कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है, बल्कि केवल स्थगन की प्रार्थना की गई है।
ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया, लेकिन राज्य पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।