हरियाणा

HARYANA: मोबाइल फोन छीनने के आरोप में दो को 5 साल की जेल

31 Jan 2024 9:44 AM GMT
HARYANA: मोबाइल फोन छीनने के आरोप में दो को 5 साल की जेल
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यमुनानगर: जगाधरी की जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशविंदर पॉल सिंह ने मोबाइल फोन छीनने के आरोप में दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई। एएसजे ने यमुनानगर की खड्डा कॉलोनी निवासी रोहित और सूरज पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त …

यमुनानगर: जगाधरी की जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशविंदर पॉल सिंह ने मोबाइल फोन छीनने के आरोप में दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई।

एएसजे ने यमुनानगर की खड्डा कॉलोनी निवासी रोहित और सूरज पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 15 मई, 2023 को यमुनानगर की ज्योति जुनेजा ने शिकायत दर्ज कराई कि मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया। रोहित और सूरज ने अपराध करना स्वीकार कर लिया।

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