Haryana : गुरुग्राम, फ़रीदाबाद में BS-III पेट्रोल, BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
हरियाणा : लाखों गुरुग्राम और फ़रीदाबाद निवासी बहुत परेशान हैं क्योंकि राज्य सरकार ने हवा की गुणवत्ता में गिरावट के कारण बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के परिचालन को निलंबित कर दिया है। सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का तीसरा चरण लागू करने के बाद राज्य …
हरियाणा : लाखों गुरुग्राम और फ़रीदाबाद निवासी बहुत परेशान हैं क्योंकि राज्य सरकार ने हवा की गुणवत्ता में गिरावट के कारण बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के परिचालन को निलंबित कर दिया है।
सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का तीसरा चरण लागू करने के बाद राज्य के परिवहन आयुक्त ने एनसीआर के दोनों जिलों के जिला प्रशासन को पत्र भेजा है।
आदेशों के मुताबिक, अगर इन मॉडलों का कोई भी वाहन सड़क पर चलता पाया गया तो उसके मालिक पर कानून के मुताबिक जुर्माना लगाने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
हालाँकि, दोनों जिलों के निवासी नवीनतम विकास से खुश नहीं हैं। “क्या वे गंभीर हैं? रविवार की रात आप हमें बताते हैं कि हम सोमवार को अपनी कारों में कार्यालय नहीं जा सकते? यदि वे मानते हैं कि सभी वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं, तो हमें 'प्रदूषण नियंत्रण में' प्रमाणपत्र की आवश्यकता क्यों है? नियमों के मुताबिक हमारी कारें गैर-प्रदूषणकारी हैं। हमने रोड टैक्स का भुगतान किया है, तो हमें इसके अधीन क्यों किया जा रहा है, ”एनसीआर कम्यूटर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य विजय जोशी ने कहा।
GRAP चरण-III मानदंड गैर-आवश्यक निर्माण और विध्वंस गतिविधि पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। आयोग ने राज्य सरकार से सड़कों पर वाहनों का बोझ कम करने के लिए एनसीआर के सभी स्कूलों (कक्षा पांच तक) में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने को कहा है।
ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर के संचालन और खनन गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीसी निशांत यादव ने कहा कि संबंधित एजेंसियों को अधिक ट्रैफिक वाली सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है.