Chandigarh: एएसआई को नाके पर टक्कर मारने वाला युवक दोषी करार

चंडीगढ़: एक स्थानीय अदालत ने 22 वर्षीय पारस अरोड़ा को हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया है. पारस ने तीन साल पहले सेक्टर 20 में एक नाके पर यूटी पुलिस के एएसआई रमेश चंद को टक्कर मार दी थी। अदालत शनिवार को सजा सुनाएगी। पुलिस ने कांस्टेबल परवेश की शिकायत पर आरोपी के …
चंडीगढ़: एक स्थानीय अदालत ने 22 वर्षीय पारस अरोड़ा को हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया है. पारस ने तीन साल पहले सेक्टर 20 में एक नाके पर यूटी पुलिस के एएसआई रमेश चंद को टक्कर मार दी थी। अदालत शनिवार को सजा सुनाएगी।
पुलिस ने कांस्टेबल परवेश की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जो 10 अप्रैल, 2021 को एएसआई रमेश चंद और अन्य अधिकारियों के साथ नाका पर तैनात थे।
परवेश ने आरोप लगाया कि जब रमेश चंद ने कार चालक को रुकने का इशारा किया, तो उसने कार तेज कर दी और रमेश को टक्कर मारकर मौके से भाग गया। एएसआई को जीएमसीएच-32 ले जाया गया जहां से बाद में उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी कोविड के कारण मौत हो गई। पारस को गिरफ्तार कर लिया गया. प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, उन पर आईपीसी की धारा 307 और 333 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।
शिकायतकर्ता के वकील यादविंदर सिंह संधू की सहायता से लोक अभियोजक हुकम सिंह ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने मामला साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा, “यह स्थापित हो गया है कि आरोपी ने अपनी कार गलत दिशा में चलाई थी और जब उसने रुकने का इशारा किया तो उसने पीड़ित को टक्कर मार दी और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं।”
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