Manish Sisodiya: मनीष सिसौदिया सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिल सकेंगे

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज घोटाले के आरोपी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को राहत दी है. जिसमें सिसौदिया को सप्ताह में एक दिन की कस्टडी पैरोल दी गई है ताकि वह अपनी बीमार पत्नी से मिल सकें। न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने यह पैरोल का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि सिसोदिया सप्ताह …
नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज घोटाले के आरोपी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को राहत दी है. जिसमें सिसौदिया को सप्ताह में एक दिन की कस्टडी पैरोल दी गई है ताकि वह अपनी बीमार पत्नी से मिल सकें। न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने यह पैरोल का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि सिसोदिया सप्ताह में एक बार पुलिस हिरासत में और डॉक्टर की मौजूदगी में अपनी बीमार पत्नी से मिल सकेंगे। कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत अर्जी पर 12 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है.
सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया. सिसोदिया ने सप्ताह में 2 दिन के लिए कस्टडी पैरोल के लिए आवेदन किया ताकि वह अपनी बीमार पत्नी से मिल सकें। उनकी पत्नी लंबे समय से बीमार हैं. नवंबर 2023 में अदालत ने सिसोदिया को कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी।
बता दें कि मनीष सिसौदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की. अदालत ने इससे पहले 15 दिसंबर 2022 को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था. अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 7 ए और 8 के तहत आरोप तय किए। पहली चार्जशीट में कोर्ट ने कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथु गौतम और समीर महेंद्रू को आरोपी बनाया था.
