गुजरात

उच्च न्यायालय ने जमीन कब्जे के मामले में कच्छ एसपी और कलेक्टर को पेश होने का आदेश दिया

Renuka Sahu
9 Dec 2023 4:02 AM GMT
उच्च न्यायालय ने जमीन कब्जे के मामले में कच्छ एसपी और कलेक्टर को पेश होने का आदेश दिया
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गुजरात : उच्च न्यायालय ने कच्छ में सरकारी जमीन पर अवैध दबाव हटाने और जमीन पर कब्जा करने के आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया और अंजार के कलेक्टर, एसपी और डीवाईएसपी को अगले सत्र में व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया। इन अधिकारियों को यह भी बताने का निर्देश दिया गया कि हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकारी जमीन पर सिस्टम ने कब्जा क्यों नहीं किया और आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया.

सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने के एक मामले में जिन लोगों ने हाई कोर्ट में दबाव डाला था, उन्होंने शपथपत्र दिया था कि उन्हें जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे जमीन खाली कर देंगे.

लेकिन, इसका पालन नहीं किया गया, वहीं दूसरी ओर हाइकोर्ट में चले मामले में जमीन खाली कराने का झूठा दावा किया गया. इसलिए हाई कोर्ट ने संबंधित स्थानीय अधिकारियों को जगह का पंचनामा बनाकर रिपोर्ट देने को कहा. हालाँकि, जब मामलतदार ने कार्रवाई की और रिपोर्ट पेश की, तो उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की कि, कच्छ के कलेक्टर कहाँ हैं, उनकी रिपोर्ट कहाँ है..? उन्होंने आदेश का पालन क्यों नहीं किया..क्या वे हाई कोर्ट से ऊपर हैं..? हाईकोर्ट ने जांच के सवालों की कड़ी आलोचना की और कहा कि मौजूदा मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने डीएसपी अंजार, एसपी कच्छ और कलेक्टर कच्छ को विवादित जमीन पर कब्जा लेने का आदेश दिया था लेकिन इसका पालन नहीं किया गया और पूरा मामला दिखावा नजर आ रहा है. आपके पुलिसकर्मी तो हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका है और माना जा रहा है कि उल्टा आरोपियों की मदद कर रहा है। यह जाहिर तौर पर कोर्ट की अवमानना ​​है. इसलिए उक्त अधिकारी हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर विस्तृत स्पष्टीकरण दें. इसके बाद उच्च न्यायालय ने डीएसपी अंजार, एसपी कच्छ और कलेक्टर कच्छ को अगले कार्यकाल में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और मामले की आगे की सुनवाई अगले महीने निर्धारित की।

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