गुजरात

Harani Boat Accident: हादसे के 3 आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने कर दी खारिज

10 Feb 2024 12:03 PM GMT
Harani Boat Accident: हादसे के 3 आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने कर दी खारिज
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वडोदरा: बेहद खतरनाक हरणी झील हादसे में 3 आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. जमानत के लिए आवेदन करने वाले आरोपी नेहा, तेज और जतिन दोशी थे। इस मामले में कुल 20 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था. जिनमें से 16 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि …

वडोदरा: बेहद खतरनाक हरणी झील हादसे में 3 आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. जमानत के लिए आवेदन करने वाले आरोपी नेहा, तेज और जतिन दोशी थे। इस मामले में कुल 20 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था. जिनमें से 16 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अभी भी 4 आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हैं.

3 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज: पुलिस ने इस मामले में 20 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जिनमें से 16 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में 2 दिन पहले दीपेन शाह और धर्मिल शाह को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में आरोपी नेहा, तेज और जतिन दोशी ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने तीनों आरोपियों की सजा बरकरार रखी है.

पूरी कहानी: 18 जनवरी को वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के बच्चों को भ्रमण के लिए हरणी लेक जोन ले जाया गया. जहां नाव में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाने से बड़ा हादसा हो गया. 12 छात्रों और 2 शिक्षकों सहित कुल 14 लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी से पूरा गुजरात हिल गया था. घटना की जांच पुलिस के साथ एफएसएल ने की. एफएसएल रिपोर्ट से पता चला कि नावों पर क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे. जिसे नाव पलटने का मुख्य कारण माना जा रहा है.

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