Gujarat : हार्दिक पटेल सूरत कोर्ट से बरी, सरथाणा में दर्ज हुआ था अपराध
गुजरात : हार्दिक पटेल को सूरत कोर्ट ने बरी कर दिया है. जिसमें 15 हजार रुपये की जमानत राशि अदा की गई है. साथ ही घोषणापत्र के उल्लंघन के मामले में हार्दिक पटेल को निर्दोष बताया गया है. हार्दिक के खिलाफ 2017 में सरथाणा में अपराध दर्ज किया गया था. हार्दिक के खिलाफ 2017 में …
गुजरात : हार्दिक पटेल को सूरत कोर्ट ने बरी कर दिया है. जिसमें 15 हजार रुपये की जमानत राशि अदा की गई है. साथ ही घोषणापत्र के उल्लंघन के मामले में हार्दिक पटेल को निर्दोष बताया गया है. हार्दिक के खिलाफ 2017 में सरथाणा में अपराध दर्ज किया गया था.
हार्दिक के खिलाफ 2017 में सरथाणा में अपराध दर्ज किया गया था
विधायक हार्दिक पटेल को राहत मिली है. क्योंकि हार्दिक पटेल को सूरत कोर्ट ने बरी कर दिया है. पाटीदार आंदोलन के दौरान किरण चौक पर रैली निकाली गई थी. जिसमें हार्दिक के खिलाफ 2017 में सरथाणा में अपराध दर्ज किया गया था. इससे पहले वीरमगाम से बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल को जामनगर कोर्ट ने बरी कर दिया था. हार्दिक पर सभा में विवादित भाषण देने के मामले में मामला दर्ज किया गया था.
हार्दिक पटेल और अंकित गाडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी
4 नवंबर, 2017 को धुतरपुर, जामनगर में दर्ज एक शिकायत में हार्दिक पटेल और अंकित घडिया को बरी कर दिया गया था। धूतारपुर सभा में विवादित भाषण के मुद्दे पर हार्दिक पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. 4 नवंबर 2017 को, तत्कालीन पीएएस संयोजक हार्दिक पटेल और संयोजक अंकित गाडिया ने जामनगर के धुतरपुर-धुलशिया गांव में दयालजी भिमानी की वाडी में एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में हार्दिक पटेल ने विवादित बयान दिया. इसके बाद जामनगर के पंचकोशी ए डिविजन पुलिस में हार्दिक पटेल और अंकित घडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।