गुजरात

12 साल की बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

Bharti sahu
11 Dec 2023 11:58 AM GMT
12 साल की बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
x

अहमदाबाद: विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 साल की बेटी से दुष्कर्म के दोषी 41 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्म की घटना 2021 में हुई थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष न्यायाधीश जे.के. प्रजापति ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

लोक अभियोजक भारत पटनी ने कहा, ‘‘अदालत ने दलीलों और सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।’’

उन्होंने बताया कि दोषी करार दिया गया व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता था और 28 जून 2021 को अपने मकान की छत पर उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जिसे उसकी पत्नी ने देख लिया। पटनी के मुताबिक, आरोपी ने हालांकि, पत्नी से घटना को लेकर माफी मांगी और पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराने का अनुरोध किया।

पटनी ने कहा कि दोषी की पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया जिसके बाद नरोल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा-376(2)(एफ) (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म), 506 (1)(आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कुल 18 गवाहों ने अपनी गवाही दी।

Next Story