जीपीएस उपकरण के साथ उड़ान भरने की कोशिश करने पर रूसी पर किया मामला दर्ज
वास्को: डाबोलिम हवाईअड्डा पुलिस ने प्रतिबंधित जीपीएस उपकरण के साथ डाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रूस जाने वाली उड़ान में चढ़ने की कोशिश करने वाले 60 वर्षीय रूसी नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
डेनिस पोटापेव के रूप में पहचाने गए आरोपी को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना जीपीएस डिवाइस लेकर रूस की उड़ान में चढ़ते हुए पाया गया था। वह अपने सामान में जीपीएस डिवाइस ले जा रहा था, जिसे हैंडबैग में ले जाना प्रतिबंधित है। इसे यात्री के कब्जे से जब्त कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान (सुरक्षा) नियमों के साथ पढ़े जाने वाले विमान अधिनियम के प्रावधानों के तहत सैटेलाइट फोन की तरह ही हवाई यात्रा में जीपीएस उपकरणों के ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
विदेशी नागरिक के खिलाफ भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 की धारा 6 (1ए) और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हेड कांस्टेबल सैश अजगांवकर डाबोलिम एयरपोर्ट पीआई अमरनाथ पासी के मार्गदर्शन और मोरमुगाओ डीवाईएसपी सलीम शेख के समग्र मार्गदर्शन में आगे की जांच कर रहे हैं।