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रिया चक्रवर्ती ने जेल से घर आने के बाद अपने पैरेंट्स से क्या कहा, मां संध्या चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई यह बातें

Nilmani Pal
8 Oct 2020 2:02 PM GMT
रिया चक्रवर्ती ने जेल से घर आने के बाद अपने पैरेंट्स से क्या कहा, मां संध्या चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई यह बातें
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रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ गई हैं। रिया की मां संध्या चक्रवर्ती ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक्ट्रेस ने घर आने के बाद अपने पैरेंट्स से क्या कहा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ गई हैं। रिया की मां संध्या चक्रवर्ती ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक्ट्रेस ने घर आने के बाद अपने पैरेंट्स से क्या कहा। संध्या ने बताया कि रिया जब घर आईं तो उन्होंने अपने पैरेंट्स को देखते हुए कहा आप दोनों इतने दुखी क्यों लग रहे हो। हमें स्ट्रॉंग रहकर लड़ना होगा।


रिया की मां ने कहा, 'मेरे बच्चे जेल में थे तो मैं घर पर परेशान रहती थी। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी। किसी अनहोनी का खयाल आता तो आधी रात को उठ जाती। मेरा परिवार बर्बाद हो गया है। ऐसा भी एक मोमेंट आया जब मुझे आत्महत्या के खयाल आने लगे थे।'

संध्या ने कहा, 'रिया पर जो बीती है उससे वह कैसे उबर पाएगी। उसे इन सबसे बाहर निकालने के लिए हमें उसकी थेरपी करवानी होगी। हालांकि रिया फाइटर और स्ट्रॉंग है। लेकिन अभी भी यह सब खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मेरा बेटा शौविक अभी जेल में है। मैं यच सोच-सोचकर पागल हो जाती हूं कि कल क्या होगा।'

13 जून को सुशांत, रिया को छोड़ने गए थे इस खबर पर संध्या ने कहा, 'हम उस पड़ोसी को जानते हैं जिसने यह बात कही। वह सुशांत की फैन थी। हमारे घर भी एक बार आई थी। लेकिन वह बिना प्रूफ के ऐसा क्यों कह रही है, समझ नहीं आ रहा। अगर रिया और सुशांत के लोकेशन की जांच की जाए तो पता चल जाएगा कि वह लड़की झूठ बोल रही है।'

बता दें कि उच्च न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए उनसे एनसीबी को अपना पासपोर्ट सौंपने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बिना देश के बाहर ना जाने का निर्देश दिया। पीठ ने उनसे एनसीबी की आज्ञा के बिना मुम्बई से बाहर ना जाने और जमानत पर बाहर रहने के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने को भी कहा।

अदालत ने रिया से निजी मुचलके के तौर पर एक लाख रुपए जमा कराने और रिहाई के बाद शुरुआती 10 दिन निकटतम पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश भी दिया। अदालत ने कहा कि रिया के अलावा जिन लोगों को जमानत दी गई है, उन्हें भी मुंबई से बाहर जाने के लिए एनसीबी के जांच अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी।


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