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Entertainment मनोरंजन: तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की महत्वाकांक्षी फिल्म 'जना नायकन' की रिलीज़ कानूनी मुश्किलों का सामना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोडक्शन हाउस KVN प्रोडक्शंस की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट द्वारा सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की गई थी। टॉप कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से इनकार करते हुए प्रोड्यूसर्स को फिर से मद्रास हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच से संपर्क करने की सलाह दी है।
असली विवाद यह है कि 9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सेंसर बोर्ड को फिल्म 'जना नायकन' को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था। हालांकि, इस फैसले को चुनौती देते हुए सेंसर बोर्ड (CBFC) ने हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का रुख किया, जहां सर्टिफिकेट जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी गई। KVN प्रोडक्शंस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा है कि इससे फिल्म की रिलीज़ में देरी होगी और प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। हालांकि, फिल्म के महत्व को देखते हुए, उसने मद्रास हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच को इस महीने की 20 तारीख को इस मामले की पूरी जांच करने और उचित फैसला लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, अब सभी की निगाहें इस महीने की 20 तारीख को हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि यह विजय के राजनीतिक करियर से पहले उनकी आखिरी फिल्म होगी।
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