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Hyderabad हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर को एक जूनियर महिला सहकर्मी पर कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सशर्त जमानत दे दी। सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर एक महीने से अधिक समय जेल में बिताने के बाद रिहा हो जाएंगे।
रंगरेड्डी जिला अदालत ने इससे पहले 3 अक्टूबर को जानी मास्टर को अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह 8 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर सकें। उन्हें 6 अक्टूबर से चार दिनों के लिए जमानत दी गई थी। शेख जानी बाशा उर्फ जानी मास्टर को फिल्म "थिरुचित्रम्बलम" के गीत "मेघम करुक्कथा" में उनकी कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार मिलना था।
हालांकि, अदालत के आदेश के बाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रकोष्ठ ने पुरस्कार रद्द कर दिया क्योंकि उन पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। समारोह के लिए कोरियोग्राफर को दिया गया निमंत्रण भी वापस ले लिया गया। पिछले महीने, एक 21 वर्षीय महिला कोरियोग्राफर ने जानी मास्टर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया कि जानी मास्टर ने 2020 में मुंबई की एक कार्य यात्रा के दौरान उसका यौन शोषण किया और यौन उत्पीड़न जारी रखा और किसी को न बताने की धमकी दी।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह 2017 में कोरियोग्राफर के संपर्क में आई और 2019 में वह उसकी सहायक बन गई। साइबराबाद की रायदुर्गम पुलिस ने 15 सितंबर को शून्य प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद, नरसिंगी पुलिस स्टेशन में मामला फिर से दर्ज किया गया। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन), 506 और 323 के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और हमले का मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने कहा कि पीड़िता का बयान दर्ज करने पर पता चला कि अपराध के समय वह नाबालिग थी। इसलिए, पोक्सो अधिनियम की धारा 5 (एल) आर/डब्ल्यू 6 को भी आरोपों में जोड़ा गया। पीड़िता, जो अब 21 वर्ष की है, ने आरोप लगाया कि कोरियोग्राफर ने चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद सहित विभिन्न शहरों में कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया। साइबराबाद पुलिस ने 19 सितंबर को गोवा में जानी मास्टर को गिरफ्तार किया था और हैदराबाद की एक अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने उनसे चार दिनों तक पूछताछ भी की थी
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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