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सिनेमा हॉल में बाहर का खाना लाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Kajal Dubey
4 Jan 2023 3:24 AM GMT
सिनेमा हॉल में बाहर का खाना लाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
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मूवी : सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हॉल मालिकों को मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल में बाहर से आने वाले खाने-पीने की चीजों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है. इसने सुझाव दिया कि माता-पिता को बच्चों के लिए भोजन लाने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही सिनेमाघरों में मुफ्त पेयजल उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के 2018 के फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सिनेमाघरों में बाहर के खाने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त फैसला सुनाया। इससे पहले जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने फैसले को खारिज कर दिया था।
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