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Supreme Court से मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडित' का टाइटल बदलना होगा!

Anurag
12 Feb 2026 4:09 PM IST
Supreme Court से मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित का टाइटल बदलना होगा!
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Entertainment मनोरंजन: सुप्रीम कोर्ट ने मनोज बाजपेयी की लीड रोल वाली फिल्म 'घूसखोर पंडित' के टाइटल पर कड़ी नाराज़गी जताई है और प्रोड्यूसर्स को इसे तुरंत बदलने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि इस फिल्म का टाइटल, जिसे नीरज पांडे और रितेश शाह ने मिलकर डायरेक्ट किया है और जिसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल में हैं, एक कम्युनिटी के लिए अपमानजनक है। पिटीशन पर सुनवाई करने वाली धर्मसंगम ने इमोशनल कमेंट्स किए।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की कि किसी को भी बोलने की आज़ादी के नाम पर किसी खास सोशल ग्रुप की बेइज्ज़ती करने का हक नहीं है और ऐसे टाइटल्स से समाज में मौजूदा मतभेदों को और नहीं बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने उन पिटीशन्स पर विचार करते हुए कि 'पंडित' शब्द में 'घूसखोर' (करप्ट पर्सन) शब्द जोड़ने से ब्राह्मण कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, साफ किया कि जब तक नया नाम फाइनल नहीं हो जाता और एफिडेविट फाइल नहीं हो जाता, तब तक फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इस पर रिएक्ट करते हुए नेटफ्लिक्स और डायरेक्टर नीरज पांडे की टीम ने भरोसा दिलाया कि वे कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से टाइटल बदल देंगे। नेटफ्लिक्स ने फिल्म से जुड़े पोस्टर और टीज़र पहले ही हटा दिए हैं, और अगली हियरिंग 19 फरवरी को होनी है।

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