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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अजय देवगन अभिनीत हिंदी फिल्म 'थैंक गॉड' के खिलाफ एक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जो 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि यहां कुछ भी जरूरी नहीं है और मामले को नवंबर में सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
'श्री चित्रगुप्त वेलफेयर ट्रस्ट' का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया और YouTube और अन्य प्लेटफार्मों से फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर को हटाने के निर्देश मांगे।
"थैंक गॉड" इंद्र कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिसमें अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।
वकील ने जोर देकर कहा कि फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होगी और मामला निष्फल हो जाएगा। हालांकि, बेंच को यकीन नहीं हुआ।
फिल्म के ट्रेलर का हवाला देते हुए, याचिका में दावा किया गया कि अजय देवगन द्वारा निभाए गए भगवान चित्रगुप्त के चरित्र में और उसके आसपास अपमानजनक भाव, बयान, संवाद और अपमानजनक चित्र और वीडियो हैं।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर देश और दुनिया में देवता के खिलाफ अपमानजनक और अपमानजनक संदेश फैला रहे हैं।
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