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कोर्ट से सुपरस्टार विजय को मिली राहत, एक्टर पर लगा था इस बाबत जुर्माना
Rounak Dey
27 July 2021 10:10 AM GMT

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असल जिंदगी में उनसे टैक्स में माफी की चाह रखने जैसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार विजय (Actor Vijay) को लग्जरी कार खरीदने के लिए टैक्स चोरी मामले में हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। विजय पर आरोप हैं कि उन्होंने रॉल्स रॉयस कार (Rolls Royce) खरीद में एंट्री टैक्स (Entry Tax) की चोरी की। यही नहीं, विजय ने कोर्ट से अपील की थी कि इस टैक्स को हटाया जाए। सिंगल बेंच अदालत ने ऐक्टर पर इस बाबत जुर्माना लगाया था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने जुर्माने पर अंतरिम रोक लगा दी है।
वकील ने कहा- हम टैक्स चुकाने के लिए तैयार हैं
विजय की तरफ से कोर्ट में पेश हुए पूर्व एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने दलील देते हुए कहा कि ऐक्टर अपनी इम्पोर्टेड कार पर सभी टैक्स देने को तैयार हैं। हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने इसके बाद सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐक्टर को बाकी सभी बकाया टैक्स को एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा।
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कोर्ट ने पहले लगाई थी ऐक्टर को फटकार
वकील ने कोर्ट ने कहा कि यदि टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है, तो एक हफ्ते में इसका भुगतान किया जा सकता है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट की ही सिंगल बेंच ने रॉल्स रॉयस घोस्ट कार इम्पोर्ट करने पर एंट्री टैक्स नहीं चुकाने को लेकर विजय को फटकार लगाई थी। जस्टिस सुब्रमण्यम ने तब अपने फैसले में कहा था कि फिल्मों में ऐक्टर्स सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन असल जिंदगी में उनसे टैक्स में माफी की चाह रखने जैसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
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