झारखंड

SOREN :सोरेन के जेल से निकलते ही हुआ उनका स्वागत

Ritisha Jaiswal
29 Jun 2024 5:05 AM GMT
SOREN :सोरेन के जेल से निकलते ही हुआ उनका स्वागत
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SOREN :पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत पर 150 दिनों के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय होटवार से बाहर निकले। झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन के भाई सह सूबेदार के मंत्री बसंत सोरेन सिविल कोर्ट स्थित एमपी कोर्ट पहुंचे। हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकील ने बेल भरा। जिसमें पहले जमानतदार के रूप में बसंत सोरेन एवं दूसरे जमानतदार के रूप में झामुमो के कुमार सौरव KUMAR SOURAV ने हस्ताक्षर किए। वहीं दोनों की पहचान रवि वर्मन द्वारा की गई। बेल बड की प्रकिया समाप्ति तीन बजे तक पूरी होने के बाद हेमंत सोरेन का रिहाई आदेश बिरसा मुंडा केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। इससे पूर्व बेल बड भरने के समय महाधिवक्ता राजीव रंजन भी पीएमएलए कोर्ट पहुंचे और जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त किया। मौके पर अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। एक फरवरी को अदालत में पेश किया गया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। तब से वह जेल में ही थे। सैकड़ों कार्यकर्ता होटवार जेल पहुंचे
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेल मिलने और जेल से रिहा होने की खबर पर शुक्रवार को करीब 200 की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता होटवार जेल पहुंचे। दोपहर तीन बजकर सात मिनट 7 MINUTE पर झामुमो जिला समिति द्वारा यह सूचना प्रसारित की गई कि सभी लोग हेमंत सोरेन की रिहाई व स्वागत के लिए जेल पहुंचे। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग 3.38 बजे होटवार जेल झंडा बैनर के साथ पहुंचे और स्थापित करने लगे। कब क्या हुआ
4 फरवरी- हेमंत ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURTमें याचिका दायर की
28 फरवरी-सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखने का फैसला सुनाया
15 अप्रैल- हेमंत ने ईडी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की 24 अप्रैल- सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT में अंतरिम जमानत को याचिका दायर की
3 मई- सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया, याचिका खारिज की
13 मई- ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की
28 जून- सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने हेमंत को जमानत प्रदान की
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